*आशू यादव की खास रिपोर्ट SUB Bureau Chief Kanpur*✒️✒️
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*भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ*
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*थोक दुकानों को लेकर बदले समय और नियम, अब ऐसी है व्यवस्था*
*कानपुर. लॉकडाउन के समय कानपुर में कलक्टरगंज, नयागंज, बिरहाना रोड, नौबस्ता गल्ला मंडी में मिली थोक दुकानों की अनुमति को लेकर अब परिवर्तन किया गया है. थोक दुकानों की वजह से बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए डीएम ने नये निर्देश जारी किये हैं. डीएम ने कहा है कि थोक दुकानें अब सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी. वहीं दवा मार्केट में एक थोक दुकान से फुटकर बिक्री करने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.*
*लॉकडाउन में आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए कलक्टरगंज, हालसी रोड, नयागंज, बिरहाना रोड में थोक दुकानों को खोलने की अनुमति है. हालांकि इन दुकानों के खुलने के बाद नयागंज, बिरहाना रोड स्थित दवा मार्केट, कलक्टरगंज, नौबस्ता गल्ला मंडी में भारी भीड़ उमड़ती है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कहीं भी पालन नहीं हो पा रहा है, इसे देखते हुए डीएम ने व्यवस्था में परिवर्तन किया है.*
*दुकानों को खोलने के लिए अब *यह नियम प्रभावी*
*डीएम डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने* *बताया कि नयागंज, बिरहाना रोड और कलक्टरगंज में थोक दुकानें अब सुबह 10 से शाम छह बजे तक खुलेंगी. उन्होंने कहा कि बाजारों में सोशल डिस्टेेंसिंग का पालन हो, इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था के तहत दुकानों को खोला जाएगा. इस व्यवस्था के तहत जो दुकान एक दिन खुलेगी, अगले दिन वह बंद रहेगी जबकि उसकी जगह उसके पड़ोस की दुकान खुलेगी. इस व्यवस्था को सोशल डिस्टेंसिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है.*
*बिना पास बाजार में नहीं हो पाएगा प्रवेश*
*इसके साथ ही थोक व्यापारियों से कहा गया है कि वह जितना संभव हो, उतना फुटकर व्यापारियों से फोन पर आर्डर बुक कर लें. सभी व्यापारी अपने कर्मचारियों और पल्लेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर आईडी जारी करेंगे. बिना पास बाजार में किसी का प्रवेश नहीं होगा. व्यापारियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क और सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करने को कहा गया है.*
*दवा बाजार में की गई फुटकर *बिक्री, एफआइआर*
*इस बीच बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के* *लिए सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बाजारों का निरीक्षण किया. यहां दवा बाजार में एक दुकान में थोक की जगह फुटकर बिक्री होते पाए जाने पर उन्होंने संबंधित दुकानदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.*