जिलाधिकारी अपडेट 24 मई 2020 कानपुर नगर।
जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी महोदय ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने के बारे में यह स्पष्ट करते हुए बताया कि साप्ताहिक बंदी का कांसेप्ट केवल तीन -तीन दिन खुलने वाली दुकानों की श्रेणी में मुख्यता लागू है। और जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की दुकानें है, जैसे फल, दूध, सब्जी, किराना, मीट, मछली इत्यादि इनके लिए यह सप्ताहिक बंदी लागू नहीं है और इस श्रेणी की दुकाने जैसा कि आदेश में यह लिखा गया है की यह दुकानें प्रतिदिन खुलती रहेंगी किंतु शाम को 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक इनकी भी बंदी रहेगी ,इस दौरान केवल नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर की दुकान खुलेंगी।