असहिष्णुता वाले बयान पर आमिर खान के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस

असहिष्णुता वाले बयान पर आमिर खान के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस


17/03/2020 m rizwan 




बिलासपुर. फिल्म अभिनेता आमिर खान के 2015 में दिये गए असहिष्णुता वाले बयान पर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


बता दें कि रायपुर निवासी दीपक दीवान ने आमिर खान के खिलाफ रायपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया था। दीपक ने आमिर के सहिष्णुता पर उस बयान का हवाला दिया था, जिसमें आमिर ने कहा था कि भारत अब सुरक्षित नहीं रहा। वहीं उनकी पत्नी किरण राव ने भी कहा था कि- भारत में रहने में अब डर लगता है।


मामले में अधिवक्ता अमियकान्त दीवान ने रायपुर निवासी दीपक दीवान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत में आमिर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी थी।


उच्च न्यायालय में जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने विगत पांच मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने बताया कि सोमवार को उच्च न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए आमिर खान और राज्य शासन द्वारा कलेक्टर, रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित की गई है।


बता दें कि 50 वर्षीय अभिनेता आमिर खान ने एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कहा था कि कई घटनाओं के कारण वे चिंतित हैं और उनकी पत्नी किरण राव ने तो उन्हें देश छोड़ देने तक का सुझाव दिया था।


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