नई दिल्ली ब्रेकिंग... ब्रेकिंग..
*अब एक से अधिक लायसेंसी बंदूक़ नहीं रख सकते तत्काल डीलरों के पास जमा करें -*
राज्यसभा में शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन के लिए शस्त्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया....
लोकसभा ने सोमवार को मंजूरी दे दी थी....
अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके,बिल में अनुमति वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को तीन से कम करके एक कर दी गई है.....
विधेयक के अनुसार, दो से अधिक आग्नेयास्त्र रखने वालों को संसद द्वारा संशोधन की मंजूरी के बाद 90 दिनों के भीतर अधिकारियों या अधिकृत बंदूक डीलरों को तीसरे आग्नेयास्त्र को जमा करना होगा.....
वर्तमान अधिनियम (धारा 25) के तहत, अवैध अग्नि शस्त्र रखने के अपराध में सज़ा का प्रावधान सात वर्ष से कम नहीं है....
अधिकतम 14 वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो सकती है...
धारा 25 में संशोधन करके विधेयक में जुर्माने के साथ सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाई गई है....
हर्ष फायरिंग जश्न मनाने वाली गोलियों में लापरवाही से या लापरवाही से गोलीबारी करने वालों मानव जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की निजी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए दो साल तक कारावास या जुर्माना होगा जो 1 लाख रुपये या दोनों के साथ हो सकते हैं....
विधेयक मे पुलिस या सशस्त्र बलों से हथियार छीनने का एक नया अपराध भी शामिल है....
बल का उपयोग करके, पुलिस या हथियारबंद बलों से आग्नेयास्त्र लेता है, वह अपराध कारावास के साथ दंडनीय होगा..
सज़ा दस वर्ष से कम नहीं होगी आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा....