धमकियों के बीच फंसी सुनवाई: पप्पू यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम कदम

नई दिल्ली, दिनांक 04 मई 2026:


आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सांसद Rajesh Ranjan की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में Lawrence Bishnoi gang से जान से मारने की धमकियों का मुद्दा उठाया गया है।


यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया।



सुनवाई के दौरान बताया गया कि पप्पू यादव की सुरक्षा से जुड़ी याचिका 19 नवंबर 2024 से हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन कई बार कहने के बावजूद उस पर सुनवाई नहीं हो रही है।


याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील Shadan Farasat और अधिवक्ता कनिष्क अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी सिर्फ “Y कैटेगरी” की बहुत सीमित सुरक्षा (सिर्फ दो सुरक्षाकर्मी) मिली हुई है, जबकि खतरा काफी गंभीर है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार के एक सदस्य पर हमला करने की कोशिश भी हुई है।


कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाई कोर्ट का नोटिस ऑर्डर तक अपलोड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आगे की कानूनी प्रक्रिया भी रुक गई है।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर वह ऐसे मामलों में सीधे दखल नहीं देता जो हाई कोर्ट में लंबित हों। लेकिन इस मामले में लंबे समय से सुनवाई न होने की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने राहत दी और कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में आवेदन देकर अपनी याचिका की जल्दी सुनवाई की मांग कर सकता है  और उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट इस पर उचित और जल्दी निर्णय लेगा।



मीडिया प्रभारी का बयान:

“यह एक असाधारण स्थिति थी, जहां एक सांसद को गंभीर धमकियां मिल रही हैं और उनकी याचिका महीनों तक सूचीबद्ध नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़े। यह आदेश इस बात का संकेत है कि ऐसे गंभीर मामलों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।”


मामले की जानकारी:

मामला: राजेश रंजन @ पप्पू यादव बनाम भारत संघ

केस नंबर: W.P. (Criminal) No. 164/2026

याचिका दायर: अधिवक्ता कनिष्क अरोड़ा 


आवासीय क्षेत्रों के सर्वे पर सत्या शर्मा ने कहा, वैध कारोबारियों को घबराने की जरूरत नहीं

दिल्ली नगर निगम

दिनांक : 3 मई 2026



 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवासीय क्षेत्रों में गैर-आवासीय उपयोग वाले परिसरों के सर्वे को लेकर राजधानी में फैले भ्रम के बीच दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 तथा दिल्ली स्पेशल प्रोविज़न्स एक्ट के तहत संरक्षित परिसरों और वैध व्यावसायिक गतिविधियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने व्यापारियों और संपत्ति मालिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।



सत्या शर्मा ने कहा कि सर्वे का उद्देश्य केवल उन मामलों की पहचान करना है, जहां नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कारोबारी मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। “यह सर्वे अवैध उपयोग, बड़े स्तर पर व्यावसायिक अतिक्रमण और गैर-कानूनी गतिविधियों की पहचान के लिए किया जा रहा है, न कि छोटे और वैध कारोबारियों को परेशान करने के लिए,” उन्होंने कहा।


उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान दिल्ली 2021 में मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) और स्थानीय सुविधा आधारित व्यापार के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत आवासीय क्षेत्रों में सीमित आकार की दुकानें, सेवा प्रतिष्ठान और प्रोफेशनल गतिविधियां अनुमत हैं। मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार रिहायशी क्षेत्रों में 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों को अनुमति है और 24 श्रेणियों की गतिविधियां वैध रूप से संचालित हो सकती हैं।


इन 24 श्रेणियों में किराना स्टोर, फल-सब्जी, दवा दुकान, डेयरी, स्टेशनरी, दर्जी, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनर, साइबर सेवा, मोबाइल मरम्मत, फोटोकॉपी, ट्रैवल एजेंसी, क्लिनिक, पैथोलॉजी, ट्यूशन सेंटर, छोटी खाद्य सेवा इकाइयां और अन्य स्थानीय सुविधा आधारित सेवाएं शामिल हैं। सत्या शर्मा ने कहा कि ये सभी गतिविधियां यदि निर्धारित मानकों के अनुसार चल रही हैं, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।


स्थायी समिति अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली स्पेशल प्रोविज़न्स एक्ट के तहत जिन परिसरों को संरक्षण प्राप्त है, वे भी सुरक्षित रहेंगे। यह कानून उन क्षेत्रों को अस्थायी राहत देता है, जहां नियमितीकरण या पुनर्विकास की प्रक्रिया लंबित है। ऐसे मामलों में अंतिम नीति लागू होने तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। सत्या शर्मा ने कहा कि सर्वे को लेकर बाजारों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह अनावश्यक है। “नियमों के दायरे में चल रहे व्यापार को कोई नुकसान नहीं होगा।


उन्होंने व्यापारिक संगठनों से संवाद बनाए रखने की बात भी कही और भरोसा दिलाया कि किसी भी वैध कारोबारी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उनके इस बयान से राजधानी के बाजारों और संपत्ति मालिकों में फैली चिंता काफी हद तक कम हुई है।

48 गांवों को शहरी दर्जा—अब विकास सीधे जमीन पर दिखेगा” : सत्या शर्मा

दिल्ली


*एमपीडी-2041 के एजेंडे को मिली रफ्तार*


दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने 48 ग्रामीण गांवों को शहरी गांव घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे राजधानी के नियोजित और संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।



स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि यह निर्णय केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले विकास की दिशा में ठोस पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो गांव व्यवहार में शहरी स्वरूप ले चुके हैं, उन्हें औपचारिक रूप से शहरी दर्जा देना आवश्यक था, ताकि वहां विकास कार्यों को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके।


उन्होंने बताया कि यह निर्णय दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 (क) के अंतर्गत लिया गया है। इसके लागू होने से संबंधित क्षेत्रों में सड़क, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और कूड़ा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा।


स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि यह कदम दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मास्टर प्लान-2041 के अनुरूप है और तेजी से हो रहे शहरीकरण को व्यवस्थित करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले से ही शहरी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, वहां कानूनी रूप से शहरी ढांचा लागू होने से बेहतर योजना और नियमन संभव हो सकेगा।


उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय से अवैध निर्माण पर नियंत्रण मजबूत होगा, क्योंकि अब सभी निर्माण और भूमि उपयोग नगर निगम के नियमों के अंतर्गत आएंगे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी।


स्थायी समिति अध्यक्ष ने बताया कि ये 48 गांव दिल्ली के विभिन्न जिलों—बाहरी उत्तरी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां भविष्य में व्यापक विकास योजनाएं लागू की जानी हैं।


उन्होंने कहा कि स्थायी समिति द्वारा मंजूरी के पश्चात यह प्रस्ताव अब निगम सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही इन गांवों को औपचारिक रूप से शहरी दर्जा प्राप्त हो जाएगा।


अंत में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि यह निर्णय दिल्ली के संतुलित, नियोजित और जवाबदेह विकास की मजबूत नींव रखेगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।

दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा बिहारी युवकों की हत्या कानून व्यवस्था पर कलंक, दोषी को मिले फांसी: राजेश रंजन (पप्पू यादव)

नई दिल्ली | दिनांक: 28 अप्रैल, 2026


दिल्ली में खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र निवासी पाण्डव कुमार और उनके मित्र की निर्मम हत्या पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटना को न केवल दुखद, बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और भाजपा शासित क्षेत्रों में बिहारियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान बताया।



घटना का विवरण और निष्पक्ष जांच की मांग

सांसद ने घटनास्थल पर पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि देर रात्रि दिल्ली पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल नीरज कुमार ने दोनों युवकों को "बिहारी" कहकर अपमानजनक गालियां दीं और उसके बाद उन पर गोलियां बरसा दीं।

सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा:

"यह हत्या सीधे तौर पर नस्लीय घृणा और सत्ता के अहंकार का परिणाम है। वर्दी की आड़ में आम लोगों, विशेषकर बिहार के युवाओं को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस मामले में उच्चस्तरीय जांच के साथ-साथ दोषी हेड कांस्टेबल नीरज कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं।"

बिहार सरकार और केंद्र पर साधा निशाना

इस घटना को लेकर सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिर भाजपा शासित राज्यों में बिहार के गरीब और आम लोगों के साथ लगातार अत्याचार की खबरें क्यों आ रही हैं?



मुख्य मांगें:

1. दोषी हेड कांस्टेबल के खिलाफ त्वरित न्यायालय (Fast Track Court) में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनिश्चित की जाए।

2. घटना की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच हो ताकि पर्दे के पीछे के कारणों का पता चल सके।

3. पीड़ित परिवार को दिल्ली और बिहार सरकार की ओर से तत्काल आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए।

सांसद ने अंत में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि बिहार के लोगों की सुरक्षा को इसी तरह "भगवान भरोसे" छोड़ दिया गया और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सड़कों पर उतरकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।

गौतमपुरी में “जन आक्रोश महिला पदयात्रा”, महिलाओं के अधिकारों व सुरक्षा के लिए बुलंद हुई आवाज — सत्या शर्मा*

 दिल्ली

दिनांक : 27 अप्रैल 2026


स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा के नेतृत्व में आज गौतमपुरी क्षेत्र में “जन आक्रोश महिला पदयात्रा” का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह पदयात्रा महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर एक सशक्त जनआवाज़ के रूप में उभरी।



इस अवसर पर स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा ने कहा कि महिलाओं के हक और सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर कांग्रेस की नीतियों में निरंतर उदासीनता देखने को मिली है, जिसके विरोध में यह जनआक्रोश स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।


उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा केवल विरोध का माध्यम नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने एकजुट होकर स्पष्ट संदेश दिया कि अब उनके अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज में महिलाओं की भागीदारी और जागरूकता बढ़ने से सकारात्मक परिवर्तन और मजबूत होगा।


कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया और महिला सशक्तिकरण के लिए सामूहिक संकल्प दोहराया गया।

दिल्ली नगरनिगम महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा नामांकन दाखिल

 दिल्ली 


दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री जरीफ निगम पार्षद वार्ड नंबर 234 द्वारा तथा उप महापौर पद के लिए श्री राजेश कुमार गुप्ता, निगम पार्षद वार्ड नंबर 39 द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन दाखिल करते समय इनके साथ श्री फरहाद सूरी पूर्व महापौर एवं प्रभारी दिल्ली नगर निगम, निगम पार्षद हाजी समीर, निगम पार्षद श्री मनदीप सिंह, निगम पार्षद नाजिया खातून, निगम पार्षद अरीबा खान मौजूद रहे। 



जबकि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम में बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी महापौर एवं उप महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी जोकि दिल्ली में अपने आपको आम जनता से जुड़ी हुई पार्टी के नाम पर जीतकर आई थी वह अपना वर्चस्व को चुकी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली नगर निगम में महापौर एवं उप महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी गई है।

शालीमार बाग में पीला पंजा एक्टिव! CM रेखा गुप्ता का घर घेरा।

दिल्ली


शालीमार बाग विधानसभा में कई परिवारों ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिवारों का कहना है उन्हें शालीमार गांव में 40 से 50 वर्ष हो गए रहते हुए। 



उन संपत्तियों की पावर अटॉर्नी, रजिस्ट्री, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन सभी कुछ है। इसके बाद भी 40 50 साल बाद अचानक सरकार उन्हें बेघर कर रही है।

मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया इस कृत से तकरीबन 4000 लोग प्रभावित होंगे। आपको बताएं यह तमाम लोग न्यायालय का रुख कर चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट से इन्हें झटका मिला है। 2 से 3 नोटिस सरकार द्वारा इन्हें दिए गए हैं और घरों को खाली करने के आदेश दिएगए हैं। 



न्यायालय से झटके के बाद रेखा गुप्ता से उम्मीद है लोगों का कहना है यह उन्हीं की विधानसभा है और वोट उन्होंने घरों पर आकर मांगे थे इसके चलते एक उम्मीद इनके अंदर कायम है। अब दिल्ली सरकार इसमें कितनी राहत दे पाएगी यह समय रहते पता चल पाएगा। 

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